Govt Of Punjab
पंजाब सरकार ने विभिन्न जिलों में स्थित फोकल प्वाइंट्स के इंडस्ट्रियल प्लॉटों के डिफॉल्टर अलाॅटियों को बड़ी राहत दी है। अलाॅटियों को 30 सितंबर 2024 तक अपने प्लाटों का निर्माण पूरा कर उन्हें शुरू करना होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें प्लॉट की कीमत की एक फीसदी एक्सटेंशन फीस चुकानी होगी। इसके लिए उन्हें 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ने साफ किया है इसके बाद किसी को समय नहीं दिया जाएगा। वहीं, बिना अगला नोटिस दिए साइट को रद करने की प्रक्रिया की जाएगी।
इंडस्ट्री मिलनी में उठा था मुद्दा
पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले सरकार इंडस्ट्री मिलनी आयोजित की था। यह मिलनी पंजाब के मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में करवाई गई थी। इस दौरान उद्योगपतियों ने विस्तार से अपनी दिक्कतों को उठाया था। यह पहला मौका था जब सरकार ने इस तरह का प्रोग्राम करवाया था। इस मौके व्यापारियों ने दलील दी थी कि कोरोना काल आदि की वजह से उन्हें दिक्कत आ गई थी। उत्पादन ठप हो गया था, ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद यह फैसला लिया है।
रद्द हो चुके प्लाट नहीं आएंगे स्कीम में
विभाग के मुताबिक यह नए आदेश उन प्लॉटों पर लागू नहीं होंगे। जो पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। नए आदेश के मुताबिक अलॉटियों को 30 जून तक अपना निर्माण पर करना होगा। साथ ही 30 सितंबर तक यूनिट से उत्पादन शुरू होगा। याद रहे कि सरकार उद्योग व इंडस्ट्री को लेकर काफी गंभीर है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे कोशिश ही पंजाब में निवेश को लाना होगा। सीएम भगवंत मान खुद व्यापारियों और औद्योगपतियों को कह चुके हैं कि आप ही हमारे ब्रांड अबेंसडर है।
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