Big Relief To Teachers
पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया गया है। इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, विधवाओं समेत कई वर्ग में मुलाजिमों को राहत दी गई है। ऐसी स्थिति पैदा होने पर शिक्षक तुरंत ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे।
सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के पैरा नंबर आठ में संशोधन किया है। ऐसे केसों की मंथली आधार पर सुनवाई होगी। वहीं, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। शिक्षा मंत्री की मंजूरी से आदेश जारी होंगे।
इन केसों में दी गई राहत
सरकार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन काफी मंथन व मुलाजिम एसोसिएशन के आए सुझावों के बाद किया गया है। इसमें गंभीर बीमारियों जैसे की कैंसर रोगी खुद (पति या पत्नी, बच्चे), डायलिसिस पर खुद पति या बच्चे, लीवर/किडनी प्रत्यारोपण, 40% से अधिक दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम वाले व्यक्ति/युद्ध विधवा/शहीद की विधवा/जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य जगह स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा 18 साल के कम उम्र के बच्चे हों या फिर ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी कठिन क्षेत्रों में तैनात हों। ऐसे मामलों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है।
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सवा लाख से अधिक है शिक्षा विभाग का स्टाफ
पंजाब शिक्षा विभाग में करीब सवा लाख शिक्षक व नॉन टीचिंग स्टाफ तैनात है। राज्य में 19 हजार से अधिक स्कूल हैं। जहां पर 30 लाख से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार काफी समय से इस पॉलिसी में संशोधन की तैयारी कर रही थी। गत कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान की तरफ से इसे मंजूरी दी गई। इसके बाद अब इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
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