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पंजाब मंत्री गुरमीत हेयर को हाईकोर्ट से राहत:कोरोनाकाल में चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था केस; मामले में अब नहीं होगी सुनवाई

Gurmeet Singh Meet Heyar

पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) से राहत मिली है। 3 साल पहले कोरोनाकाल के समय में धारा-188 के तहत चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से उन पर दर्ज केस की अब अदालत में सुनवाई नहीं होगी। उनकी तरफ से इस संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। साथ ही केस को खत्म करने की मांग की थी।

जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी से जुड़े सभी मुकदमों पर एक खंडपीठ ने रोक लगा दी है। ऐसे में याचिका की कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर कभी कोई और इस पर फैसला आता है तो मामले की सुनवाई की जाएगी।

ऐसे दर्ज हुआ था केस
गुरमीत सिंह मीत हेयर पर यह केस 24 अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस उन पर एक पुलिस कॉन्स्टेबल की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि उनके नेतृत्व में कई AAP नेता पंजाब भाजपा के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह रुके नहीं थे। इसके बाद केस दर्ज हुआ था। साथ ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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केस में गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे
यह केस भी बड़ा दिलचस्प है। केस में पहले ही मंत्री को जमानत मिली हुई थी। लेकिन, दिसंबर 2023 में मीत हेयर चंडीगढ़ जिला अदालत में इस मामले में पेश नहीं हुए थे। जिसकी वजह से अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी जमानत को रद्द कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसी आदेश को रद्द करने की मीत हेयर ने हाईकोर्ट से मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट ने वारंट को कैंसिल कर दिया था।

Gurmeet Singh Meet Heyar

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