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राम रहीम को हाई कोर्ट से राहत, जालंधर में दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश

Ram Rahim today’s big news पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। साक्ष्य के अभाव में केस को खारिज करने का आदेश दिया गया है. अब जालंधर ग्रामीण पुलिस जल्द ही केस रद्द कर देगी।

यह मामला 17 मार्च को जालंधर के थाना पथरा में दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद राम रहीम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने भाषण देते समय जानबूझकर या जानबूझ कर किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ किया हो.

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हाई कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख ने जिस भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वह 2016 यानी 7 साल पुराना है. इतने सालों से इसकी कोई शिकायत नहीं की गई. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और किताबों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि डेरा प्रमुख ने गलत इरादे से यह बात कही है या इसे गलत तरीके से पेश किया है. उच्च न्यायालय ने एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। Ram Rahim today’s big news

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