1158 Assistant Professors/Librarians
चंडीगढ़, 29 नवंबर:
पंजाब सरकार द्वारा 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती सम्बन्धी अंतरिम आदेश हासिल करने के मकसद से दायर अपील पर आज 29 नवंबर, 2023 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा पेश हुए वकील ने 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती के दौरान चुने गए 472 प्रोफैसरों को तुरंत स्टेशन अलॉट करने के लिए माँग की।
सरकार के वकील ने माननीय चीफ़ जस्टिस ऋतु बाहरी के नेतृत्व वाले डबल बैंच को बताया गया कि सरकारी कॉलेजों में लंबे समय के बाद भर्ती प्रक्रिया आरभ की गई थी, जिस सम्बन्धी इम्तिहान लेने की प्रक्रिया के उपरांत चुने गए 607 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई थी, जिनमें से 135 उम्मीदवारों को स्टेशन भी अलॉट कर दिए गए थे, और वह अपनी सेवाएं निभा रहे हैं जबकि 472 सहायक प्रोफ़ैसरों को स्टेशन अलॉट करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, जिस दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल बैंच द्वारा भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।
सिंगल बैंच के फ़ैसले के विरुद्ध पंजाब सरकार द्वारा सी.एम. फ़ाईल की गई है, इसलिए जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता उस समय के लिए जिन चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे उनको स्टेशन अलॉट करने की आज्ञा दी जाए क्योंकि राज्य के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफ़ैसर की बहुत कमी है।
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इसके अलावा पंजाब सरकार के वकील की ओर से केस के जल्द निपटारे के लिए आगे की सुनवाई जल्द करने की भी माँग की गई। जिसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश सुनाते हुए आगे की सुनवाई 13 दिसंबर 2023 को रखी है।
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