चंडीगढ़ में सिंगर दिलजीत के कॉन्सर्ट पर रोक की मांग:हाईकोर्ट पहुंचा शख्स

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Diljit Dosanjh Chandigarh Concert

चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। सेक्टर-23 निवासी रंजीत सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका में कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है।चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इवेंट कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया है। दिलजीत इस समय दिल-लुमिनाती टूर पर हैं। शो के लिए दिलजीत कल शाम चंडीगढ़ पहुंचे।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शो के लिए योजनाबद्ध ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ नियंत्रण और अन्य जनहित उपायों की मांग की गई है। उन्होंने याचिका में कहा है कि जब तक इन चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते, तब तक आयोजकों को चंडीगढ़ में शो आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने शो को अनुमति देने से पहले कई इंतजाम किए हैं। एक विशेष कमेटी बनाई गई है। जो हर चीज पर नजर रख रही है।दिलजीत के शो के लिए चंडीगढ़ में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम रहेगा। पता चला है कि छह डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर समेत 1200 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। जो कि ट्रैफिक व्यवस्था समेत अन्य चीजों पर नजर रखेंगे। आज ही चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक रूट प्लान भी जारी किया जाएगा।

ताकि कल शो की वजह से लोगों को दिक्कत न आए। क्योंकि इस एरिया में मार्केट, कई इंस्टीटयूट और पेट्रोल पंप है। इसके अलावा शो करवाने वाली कंपनी द्वारा अपने कैमरे लगाने से लेकर अन्य इंतजाम किए जाएंगे । कॉन्सर्ट की जगह पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों और दिलजीत को शराब और हिंसा से संबंधित गीत न गाने की हिदायत दी है। इनमें ‘पटियाला पैग’, ‘पंज तारा (5 तारा)’ और ‘केस’ जैसे गाने शामिल हैं। साथ ही इन गीतों को तोड़-मरोड़ कर भी न गाने को कहा गया है।

इसके अलावा कॉन्सर्ट के दौरान छोटे बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की चेतावनी दी है। छोटे बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की चेतावनी कॉन्सर्ट के दौरान तेज आवाज होने के कारण दी है। तेज आवाज बच्चों के लिए हानिकारक है। चंडीगढ़ के कॉलेज में तैनात एसोसिएट प्रोफेसर पं. राव धरेनवर ने यह मामला उठाया था।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, वयस्क को 140db से अधिक ध्वनि के संपर्क में नहीं आना चाहिए। वहीं, बच्चों के लिए ध्वनि स्तर की सीमा 120db तक है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर न बुलाएं।

2. कॉन्सर्ट में ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा’, ‘केस’, आदि गाने न गाएं। यहां तक कि इन्हें तोड़-मरोड़ कर भी गाने से बचना है। क्योंकि, इन गानों में शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं।

3. कॉन्सर्ट के दौरान इसके आयोजक 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न परोसें। अगर ऐसा किया जाता है तो जेजे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंड दिया जा सकता है।

बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ के सहायक प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर ने गायक दिलजीत दोसांझ के खिलाफ तेलंगाना सरकार को शिकायत दी थी। इस पर जिला बाल कल्याण अधिकारी, तेलंगाना ने भी मंच पर बच्चों को न बुलाने और शराब, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने न गाने के लिए नोटिस जारी किया था।

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गायक दिलजीत दोसांझ ने नोटिस का पालन किया और मंच पर बच्चों को नहीं बुलाया था। हालांकि, उन्होंने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा’ और ‘केस’ जैसे गाने जरूर गाए थे। इसके साथ ही दिलजीत ने नोटिस पर रिएक्शन भी दिया था।

नोटिस पर दिलजीत बोले- मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ता

तेलंगाना में कॉन्सर्ट का उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिलजीत कह रहे हैं, ‘कोई बाहर से कलाकार आएगा, वह जो मर्जी गाकर जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन, अपना कलाकार घर आ रहा है, उसमें परेशानी है, टांग अड़ानी है। मैं भी एक बात बता दूं, मै भी दोसांझा वाला हूं बुग्गे। मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ता।’

इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी हुए कॉन्सर्ट में दिलजीत ने नोटिस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘एक खुशखबरी है कि मुझे आज कोई नोटिस नहीं मिला। एक और अच्छी बात है कि मैं आज भी शराब पर कोई गाना नहीं गाऊंगा, क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है।’

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