PM Narendra Modi Security Lapse Case
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा चूक एक बार फिर सुर्खियों में है। कोर्ट ने फिरोजपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के 25 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल, 3 साल पुराने मामले में पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8-बी भी जोड़ दी है।
प्रधानमंत्री को उस दिन फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला जाना था। पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अचानक उनका रूट बदल दिया गया और उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया। लेकिन पियाराना फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण उन्हें कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली लौटना पड़ा।
6 जनवरी 2022 को मामले में आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जो जमानती अपराध है। हालांकि, कमजोर एफआईआर पर भाजपा नेताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था।
जांच के आधार पर अब एफआईआर में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 341 (गलत तरीके से रोकना), 186 (कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना), 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8-बी शामिल हैं।
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एफआईआर में बीकेयू क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव सिंह जीरा और अन्य किसान नेताओं और सदस्यों समेत 26 लोगों के नाम हैं। एक आरोपी मेजर सिंह की मौत हो चुकी है, जबकि शेष 25 के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।
3 जनवरी 2025 को फिरोजपुर की अदालत ने इन 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपियों को पहले भी अदालत में पेश होने के लिए समन और वारंट भेजे गए थे, लेकिन अनुपस्थिति के चलते अब पुलिस को 22 जनवरी तक उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
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