Friday, September 20, 2024
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राम रहीम को पैरोल पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई:हरियाणा सरकार देगी जवाब

Punjab Hatyana High Court

साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की तरफ से डाली गई एप्लिकेशन के बाद बीती सुनवाई में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें।

इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं?

डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है।

डेरा प्रमुख राम रहीम ने पैरोल पर जेल से बाहर रहने के बाद 10 मार्च को सरेंडर कर दिया। हनीप्रीत कौर उसे छोड़ने रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची थी।

डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को SGPC ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। SGPC का कहना है क‍ि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है, जो पूरी तरह से गलत है। लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए।

राम रहीम जब भी ज्यादा वक्त के लिए आया तो वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में ही रुका। पैरोल या फरलो के दौरान उसे सिरसा स्थित उसके डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में रुकने की इजाजत नहीं मिलती है।

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इस बारे में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्‌टर भी कह चुके हैं कि राम रहीम को जेल नियमों के अनुसार पैरोल या फरलो मिलती है। इतना जरूर है कि सरकार राम रहीम को सिरसा आने की इजाजत नहीं देती।

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