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केजरीवाल की जमानत-गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित

Arvind Kejriwal CBI Case

शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे।

CBI द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।

सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा- हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।

न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक CBI के वकील- डीपी सिंह ने कहा- जांच को रोकने की कोशिश हुई थी। पंजाब सरकार के कई अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली।

जो कुछ था वह कोर्ट को दिखा दिया गया है। हमने ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वो उससे सहमत नहीं हैं। सहयोग यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक नहीं हैं। संविधान के तहत सुरक्षा आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध है। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वह बैठक में थे, तो उन्हें हां या ना में जवाब देना होगा।

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हमने उनसे पूछा कि शराब कारोबार का निजीकरण करने का विचार किसका था, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा विचार नहीं था। वह अपने अलावा हर किसी को दोषी ठहराने के लिए तैयार है। वह सीएम हैं।

हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वह AAP के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता।

Arvind Kejriwal CBI Case

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