Dugri Police Station
पंजाब के लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के अधीन थाना दुगरी में साल 2017 के अगस्त माह में एक महिला द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी, अब इस मामले में CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन) ने केस दर्ज कर लिया है।
सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में उन्होंने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर दलबीर सिंह (2534), एएसआई सुखदेव सिंह (1332), महिला कांस्टेबल राजविंदर कौर और अमनदीप कौर को आरोपी बनाया है। जल्द ही सीबीआई सभी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। फिलहाल केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। केस में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 304-ए (किसी की लापरवाही से मौत) लगाई है।
इस मामले को लेकर जब पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो रमनदीप का परिवार सीबीआई जांच करवाने पर अड़ा रहा। जिसके बाद याचिकाकर्ता मुकुल गर्ग ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें उसने कहा कि, रमनदीप कौर को पुलिस द्वारा अवैध रूप से अपनी कस्टडी में लिया गया था। केस में रमनदीप का कोई कसूर नहीं था।
कस्टडी में लेने के बाद रमनदीप के साथ पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने बुरी तरह से इंट्रोगेट किया। जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। जिसके चलते उसने यह कदम उठा लिया। हालांकि ने घटना के दो साल बाद 13 जून 2019 में पंजाब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। मगर, मुकुल गर्ग ने आरोप लगाए थे कि पंजाब पुलिस उनके केस में चालाकी कर सकती है।
इसलिए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। साथ ही याचिका कर्ता ने लुधियाना पुलिस द्वारा उस वक्त बनाई गई सिट की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए थे। पंजाब पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी में आईपीएस नीरजा (तब रोपड़ रेंज आईजी थी), ओपिंदरजीत सिंह घुम्मण (तब एसपी बटाला थे) की देखरेख में बनाई गई थी।
मगर याचिका कर्ता ने कहा था कि पंजाब पुलिस की जांच में कई लूपहोल है। जिसके बाद मुकुल हाईकोर्ट पहुंच गया। क्योंकि जब रमनदीप कौर को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रमनदीप के हाथ पर चाकू के घाव थे।
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पुलिस कस्टडी में उसके पास चाकू कैसे पहुंचा। इस बारे में कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। सभी तथ्यों को देखते हुए जज पंकज जैन ने मामले में सीबीआई को केस दर्ज करने के आदेश दिए। शुक्रवार को ये केस दर्ज कर लिया गया।
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