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हरियाणा के SP को हाईकोर्ट का नोटिस , HC ने कहा आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए ?

High Court Notice

हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को नोटिस भेजा है। मामला पानीपत की CIA-2 यूनिट में एक 15 साल के नाबालिग को थर्ड डिग्री देने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने पानीपत SP अजीत सिंह शेखावत को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? वहीं, DGP शत्रुजीत कपूर को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, CIA-2 थाने में नाबालिग को थर्ड डिग्री देने के मामले में सेशन जज थाने की वास्तविक स्थिति की जांच करने पहुंचे थे। उस समय उनके लिए 7 से 8 मिनट तक गेट ही नहीं खोला गया। सेशन जज ने हाईकोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी खामियों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में थाने के CCTV में की जाने वाली गड़बड़ी का भी खुलासा है।

पानीपत के इसराना थाने में 7 जुलाई 2022 को धारा 148, 148, 323, 506, 454, 380 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में CIA-2 ने 2 अगस्त 2022 को 15 साल के एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अनाज मंडी स्थित CIA-2 थाने में उसे थर्ड डिग्री दी दिया।

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इस मामले में उसके परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। नाबालिग ने कोर्ट में बोला था कि थाने के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं। वहां के CCTV भी चेक करवाए जाएं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही 4 मई की सुबह 9.50 बजे सेशन जज सुदेश कुमार CIA-2 थाने में जांच के लिए गए थे, लेकिन उनके लिए थाने के गेट पर मौजूद कर्मचारी ने गेट नहीं खोला।

सेशन जज को CIA-2 के बाहर इंतजार करवाने के मामले में SP ने CIA-2 के पुलिस प्रभारी SI सौरभ, मुंशी प्रवीण और SI जयवीर को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, CIA के संतरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) को नौकरी से हटा दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था, जिनमें सरकारी काम में बाधा डालने की भी धारा शामिल है।

High Court Notice

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