Mohali Air Force Station
पंजाब के मोहाली स्थित एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर एरिया के आसपास जिला प्रशासन ने मीट की दुकानें चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह फैसला जिला प्रशासन की तरफ से जहाजों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जिला मेजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश धारा-144 के तहत जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के ध्यान में आया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास खाने- पीने कई दुकानें खुली हुई हैं। वहीं, दुकानदारों द्वारा गंदगी व बचे हुए पदार्थ खुले में फेंक दिए जाते हैं। जिस वजह से वहां पर मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं। वहीं, इन पक्षियों के किसी भी समय जहाजों से टकराने की वजह से बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। इस वजह से यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं। इसके चलते यह फैसला लिया गया है।
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दूसरी तरफ मोहाली के सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के 100 मीटर के दायरे में धरने व रैलियां नहीं होगी। अगर किसी को डीसी को कोई मेमोरेंडम भी सौंपना है। तो पांच से कम लोग ही प्रबंधकीय कांप्लेक्स में एंट्री कर पााएंगे। यह आदेश 10 जून तक लागू होंगे। इसी तरह पानी की टंकियों, टयूबवेलों, टेलीफोन टावरों व सरकारी व निजी इमारतों पर चढ़कर प्रदर्शन संबंधी भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं, लोगों को पीजी व किराएदारों की वेरिफिकेशन करवानी होगी।
Mohali Air Force Station