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10 लाख है सालाना इनकम तो करिए ये काम, देना होगा जीरो टैक्स

Nirmala Sitharaman Union Budget 2024

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का बजट पेश कर दिया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार कर दिया है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को अब 7.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे एक रुपया अधिक होने पर टैक्स देना ही होगा।

वित्तमंत्री ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि देश के दो तिहाई कर दाता नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो चुके हैं। अब बात ये कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो टैक्स कैसे बचाएं। और क्या करना होगा कि 10 लाख की कमाई पर कोई टैक्स न देना पड़े।

10 लाख की इनकम पर कैसे बचेगा पैसा
अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आपको टैक्स बचाने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाना होगा। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए आपको कई स्कीम में निवेश करना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अलग-अलग स्कीम में निवेश करके आप 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

हजार का निवेश का करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये की छूट मिलती है। अब टैक्सेबल इनकम हुई 7.5 लाख

4. होम लोन लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्सेबल इनकम हुई 5.5 लाख

5. इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी पर आपको 25 हजार की छूट मिलती है। इसके साथ ही आप मां-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50 हजार तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों स्कीम का फायदा उठाकर आप 75 हजार का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में आपकी टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख से घटकर 4.75 लाख हो जाएगी।

6. 4.75 लाख की इनकम 5 लाख रुपये के ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स दायरे के नीचे है। इस इनकम पर आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के दायरे में कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। लेकिन 10 लाख की आय पर टैक्स बचाना है तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में आपको 10 लाख की कमाई पर टैक्स देना ही होगा। नई टैक्स व्यवस्था में आप टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते

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