जिले में बाल एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ होगी ठोस कार्रवाई : सहायक श्रम आयुक्त

जिले में बाल एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ होगी ठोस कार्रवाई : सहायक श्रम आयुक्त

होशियारपुर, 3 अप्रैल: सहायक श्रम आयुक्त जे.एस. कंग ने बताया कि जिले में बाल एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स द्वारा छापेमारी की जा रही है और मार्च माह के दौरान 4 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया।

सहायक श्रम आयुक्त जे.एस. कंग ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा जिले में मजदूरों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान जिले में ग्रेच्युटी के 113 मामले, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित 35 मामले और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम से संबंधित 3 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने में बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए 4 बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के बारे में सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, ताकि इन श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 246 आवेदन प्रक्रियाधीन रहे और 28.97 लाख रुपये की अदायगी के लिए ये आवेदन भेजे गए। उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन अब सहायक श्रम आयुक्त द्वारा सीधे बोर्ड के सचिव को भुगतान के लिए भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण से जुड़े आवेदनों को तुरंत अमल में लाया जाए। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिक अब पंजाब बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के माध्यम से "पंजाब किर्ती सहायक ऐप" के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा संबंधित पक्षों के सशक्तिकरण, विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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