Hit and run
नए हिट एंड रन कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। ज्यादातर राज्यों में ट्रक चलाने वाले इस कानून का विरोध कर रहे है क्योंकि इसके तहत अब ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब अगर कोई हिट एंड रन का दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब सहित तमाम राज्यों में ट्रकों के पहिए थमने से हालात बिगड़ रहे हैं। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है और आशंका है कि स्थिति और खराब हो सकती है। हिट एंड रन पिछले दिनों भारतीय न्याय संहिता में अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के पुराने प्रावधानों की जगह ले लेंगे। लेकिन नए प्रावधान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नए प्रावधान के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी का निधन हो जाता है और गाड़ी का ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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पहले थी 2 साल की सजा
दरअसल हर साल करीब 50 हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं और समय पर इलाज न मिलने की वजह से मारे जाते हैं। इसीलिए सरकार ने हिट एंड रन कानून को और सख्त बना दिया है। हिट एंड रन मामले में पहले 2 साल की सजा का प्रावधान था और आसानी से जमानत भी मिल जाती थी। ये सख्त प्रावधान ही इसके विरोध की वजह बन रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते इलाज मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है।
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