Sunday, September 8, 2024
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पंजाब पुलिस ने अमरीका आधारित जसमीत लक्की द्वारा चलाए जा रहे नशा तस्करी रैकेट का किया पर्दाफाश; 6 किलो हेरोइन समेत दो व्यक्ति गिरफ़्तार  

DRUG SMUGGLING RACKET

चंडीगढ़/अमृतसर, 26 नवंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर नशों के विरुद्ध शुरु की गई जंग के दौरान सरहद पार से नशीले पदार्थों के नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस द्वारा आज अमरीका आधारित तस्कर जसमीत सिंह उर्फ लक्की द्वारा चलाए जा रहे सरहद पार से नशा तस्करी के एक रैकेट में शामिल दो व्यक्तियों को 6 किलो हेरोइन समेत गिरफ़्तार करके इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया है।  

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने गिरफ़्तार किए गए नशा तस्करों की पहचान महिन्दरपाल सिंह निवासी मॉडल टाऊन, होशियारपुर और सौरव शर्मा निवासी पंज पिपली चंद नगर, होशियारपुर के रूप में की।  

हेरोइन बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसकी हुंडयी आई-20 कार (पी.बी. 91 जे 5186) जिसमें वह हेरोइन की खेप सप्लाई करने जा रहे थे, को भी ज़ब्त कर लिया है।  

सी.पी. गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि जसमीत लक्की के साथियों ने सरहद पार से पाक तस्करों द्वारा भेजी गई हेरोइन की खेप प्राप्त कर ली है और वह यह खेप किसी व्यक्ति तक पहुँचाने जा रहे हैं, इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए एडीसीपी सिटी-3 अभिमन्यु राणा आईपीएस की निगरानी अधीन सी.आई.ए. स्टाफ-3 की पुलिस टीमों ने अटारी रोड स्थित गाँव बुर्ज के क्षेत्र में विशेष पुलिस चैकिंग की और उक्त दोनों मुलजिमों को उस समय पर काबू किया जब वह खेप प्राप्त करने के उपरांत अपनी आई-20 कार में इन्तज़ार कर रहे थे।  

उन्होंने बताया कि प्राथमिक पड़ताल के अनुसार उक्त मुलजिम अमरीका आधारित तस्कर जसमीत लक्की के सीधे संपर्क में थे और पाकिस्तान से हेरोइन की खेप प्राप्त करके राज्य भर में सप्लाई करते थे।  

सी.पी. भुल्लर ने कहा कि इस मामले के अगले-पिछले संबंधों की जांच करने और ड्रग सप्लायरों, डीलरों और उनके खरीददारों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए और अधिक जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार किए गए मुलजिमों द्वारा अब तक नशीले पदार्थों की खऱीदी गई कुल मात्रा का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।  

इस सम्बन्धी एफआईआर नं. 260 तारीख़ 26.11.2023 को थाना छेहरटा, अमृतसर में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं 21, 23, 25 और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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