Bathinda Illegal Occupation Case
पंजाब के बठिंडा में हुए अवैध कब्जों से जुड़े मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में सुनवाई होगी। इस दौरान बठिंडा प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर उन्होंने कब्जे हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है। गत सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कब्जों को हटाने में मुलाजिमों की कमी है तो इसके लिए अफसरों व नेताओं की सुरक्षा में तैनात किए मुलाजिमों को अस्थाई रूप में हटाकर प्रयोग किया जाए।
दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से 2 से 15 मार्च के बीच बठिंडा में अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन वह तय समय से अवैध कब्जे नहीं हटा पाए थे। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। डीसी व एसएसपी को चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुई तो उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उन्हें सख्ती से इस आदेश का पालन करना होगा।
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बठिंडा के फेज-1 से 5 तक अवैध कब्जों की समस्या गंभीर है। जिन एरिया में अवैध कब्जे अधिक है। वहां पर दो नामी कॉलोनियां तक शामिल हैं। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कत आती है। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की तो लोगों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि सभी लोगों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
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