Haryana Cabinet Meeting
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ग्रुप-C ग्रुप-D के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा। मंत्रिमंडल यह तय करेगा कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जैसा फैसला होगा, उसके अनुसार फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने तीन प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है।
एक मसौदा तो गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेव और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है।
तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी का तैयार है। इसके अलावा मानसून सेशन की डेट पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा। अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के 3 अलग – अलग मसौदों में अलग – अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सविंस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतन वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है ।
सरकार ने तय किया है कि कैबिनेट मीटिंग में विधिवत तौर पर एजेंडा न ले जाया जाए। मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए चर्चा में जैसा फैसला हो , वैसी पॉलिसी बना ली जाए। मंत्रिमंडल ही तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाए ।
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अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा, जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने , एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
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