जिला चुनाव अधिकारी ने समूह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की वोटें, सभी योग्य व्यक्तियों की वोटें और 18-19 साल के नए मतदाताओं की वोटें बनाने के निर्देश दिए

जिला चुनाव अधिकारी ने समूह  विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की वोटें, सभी योग्य व्यक्तियों की वोटें और 18-19 साल के नए मतदाताओं की वोटें बनाने के निर्देश दिए


गुरदासपुर, 28 फरवरी (            ) - जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर श्री उमा शंकर गुप्ता ने जिले के समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माननीय चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार जिले के समूह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की वोटें, सभी योग्य व्यक्तियों की वोटें और 18-19 साल के नए मतदाताओं की वोटें बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जिला चुनाव अधिकारी श्री उमा शंकर गुप्ता ने कहा कि जिले के समूह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (चुनाव हलका 4-गुरदासपुर को छोड़कर) में महिलाओं की वोटें कम बनी हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिंग अनुपात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बी.एल.ओ. के माध्यम से बूथ वाइज विश्लेषण किया जाए और जिन पोलिंग बूथों पर महिलाओं की वोटें कम बनी हुई हैं, वहां वोटर रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही समूह निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना और वोटरों के आंकड़ों में आए अंतर को दूर करने के लिए बूथ वाइज विश्लेषण करने की हिदायतें दी गईं। उन्होंने कहा कि जिन योग्य व्यक्तियों की वोटें अभी तक नहीं बनी हैं, उनके लिए बी.एल.ओ. के माध्यम से संबंधित बूथों पर विशेष कैंप लगाकर और डोर-टू-डोर जाकर संबंधित व्यक्तियों की वोटें बनायी जाएं और मतगणना अनुसार मतदाता पंजीकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

जिला चुनाव अधिकारी श्री उमा शंकर गुप्ता ने आगे कहा कि जिले में मतगणना के आंकड़ों के अनुसार 18-19 उम्र के बाकी 29057 युवकों का वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों/पोलिंग बूथों पर अवेयरनेस कैंपों के माध्यम से 18-19 साल के नए मतदाताओं की 100 प्रतिशत वोटर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिक चुनाव आयोग के पोर्टल voterportal.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों को बिना किसी त्रुटी बेहतर बनाने के लिए मतदाता सूचियों में अयोग्य मतदाताओं की वोटों की कटौती पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अयोग्य वोट की कटौती केवल फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से ही की जा सकती है और वोटों की कटौती करते समय चुनाव आयोग की हिदायतों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को इस मुहिम को व्यक्तिगत देखरेख में पूरा करने की हिदायतें दी हैं।

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