राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में संशोधन और अपडेट करने के कार्यक्रम की शुरुआत
By NIRPAKH POST
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चंडीगढ़, 6 फरवरी:
पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 05.02.2025 को एक अधिसूचना जारी कर ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के मद्देनज़र आयोग द्वारा ज़िलों में मतदाता सूची को संशोधित एवं अपडेट करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप 10.02.2025 को प्रकाशित किया जाएगा(वर्तमान ग्राम पंचायत से संबंधित अंतिम अपडेटेड मतदाता सूची 04.09.2024 को प्रकाशित की गई थी।) मतदाता सूची पर आपत्तियां और दावे 11.02.2025 से 18.02.2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 27.02.2025 तक किया जाएगा, और संशोधित अनुपूरक मतदाता सूची 03.03.2025 को प्रकाशित की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि
विशेष संशोधन - 2025 का मुख्य उद्देश्य नए योग्य पात्र मतदाताओं को जोड़ना और उन मतदाताओं को शामिल करना है, जो 01.03.2025 तक मतदान करने की योग्यता पूरी कर चुके हैं। इसका एक और उद्देश्य मतदाता विवरण में सुधार, संशोधन, मिटाने या सुधार के अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने आगे बताया कि 14.02.2025 (शुक्रवार) और 15.02.2025 (शनिवार) को संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी-कम-उपमंडलीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण, विलोपन और स्थानांतरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी डिप्टी कमिश्नरों-कम-ज़िला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करें ताकि सभी पात्र मतदाता समय पर अपना पंजीकरण करा सकें। यह जानकारी आम जनता के हित में जारी की जा रही है।
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