Friday, November 22, 2024
Google search engine
Friday, November 22, 2024
HomeBREAKING NEWSसिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से हटे जस्टिस संजय कुमार ,निजी कारणों...

सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से हटे जस्टिस संजय कुमार ,निजी कारणों का दिया हवाला

Supreme Court Judge Sanjay Kumar

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार को AAP नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।

CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई, 2023 को खारिज की थी।सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

Read Also : चौर साहिब की सेवा करते हुए ज्ञानी सुरजीत सिंह गुरु के चरणों में बराजे

इस साल सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में जमानत को लेकर दोबारा याचिका लगाई।​​​​ 30 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाई कोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

Supreme Court Judge Sanjay Kumar

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments