नादेड़ हत्या मामला: पंजाब पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से बी.के.आई. आतंकी मॉड्यूल के एक और सदस्य को किया गिरफ्तार

नादेड़ हत्या मामला: पंजाब पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से बी.के.आई. आतंकी मॉड्यूल के एक और सदस्य को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, 8 मार्च:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के प्रयासों के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस ने नादेड़ हत्याकांड में शामिल प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) के सदस्य, जिसकी पहचान सचिनदीप सिंह उर्फ सचिन निवासी गांव दयालपुरा, अजनाला (अमृतसर) के रूप में हुई है, को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने जानकारी दी कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एसएएस नगर की टीम ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली से यह गिरफ्तारी की। उन्होंने कहा, "गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में आरोपी सचिनदीप थाईलैंड भाग गया था। पंजाब पुलिस के रणनीतिक प्रयासों के चलते उसे भारत लौटते ही दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया।"

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा नादेड़ हत्या मामले में बी.के.आई. मॉड्यूल के दो सदस्यों, जगदीश सिंह उर्फ जग्गा और उसके साथी शुभदीप सिंह उर्फ शुभ को दो .32 बोर पिस्तौल और पांच कारतूसों सहित गिरफ्तार करने के महज दो सप्ताह के भीतर की गई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सचिनदीप ने बी.के.आई. के आतंकी नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और अमेरिका स्थित बी.के.आई. सदस्य हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियन के निर्देशों पर काम करने वाले सदस्यों को सुरक्षित ठिकाने, लॉजिस्टिक सहायता और वित्तीय मदद प्रदान की थी। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए ए.आई.जी. एस.एस.ओ.सी., एस.ए.एस. नगर, डॉ. सिमरत कौर ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी सचिनदीप का नाम सामने आने के बाद, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए थाईलैंड भाग गया था। इसके बाद, पंजाब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एल.ओ.सी.) जारी कर दिया था। इसी कारण जब वह भारत लौटा, तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसे सतर्कता से हिरासत में ले लिया गया।

ए.आई.जी. ने बताया कि आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है।

इस मामले में पहले ही एफआईआर नंबर 1, दिनांक 21.02.2025 को थाना एस.एस.ओ.सी., एस.ए.एस. नगर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) बी और बीएनएस की धारा 249 और 61(2) के तहत केस दर्ज किया जा चुका है।

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