हरियाणा में 5 अधिकारियों की सैलरी रोकी , हाईकोर्ट ने दिया आदेश, इनकी वजह से कर्मचारी का 11 साल प्रमोशन लेट हुआ
Haryana Education Department Officers Salary Stop पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। 5 अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) और 2 डायरेक्टर शामिल हैं। इन 5 अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने हिसार के शिक्षा विभाग के […]
Haryana Education Department Officers Salary Stop
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। 5 अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) और 2 डायरेक्टर शामिल हैं।
इन 5 अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने हिसार के शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोक रखा था। उसका 11 साल बाद प्रमोशन हो पाया था।
याचिकाकर्ता 16 साल से लड़ाई लड़ रहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है। इसलिए इन कर्मचारियों का आगामी आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए। इसका फैसला 29 नवंबर को आया, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर 2 दिसंबर को अपलोड हुआ।
इन अधिकारियों में DSE डायरेक्टर जितेंद्र कुमार, DGEE डायरेक्टर आरएस ढिल्लों, यमुनानगर के DEO धर्मेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र के DEO रोहताश वर्मा और हिसार के DEO प्रदीप नरवाल शामिल हैं।
2005 में मिलना था प्रमोशन शिकायतकर्ता लेक्चरर अनिल यादव ने बताया कि 2007 में उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। उनका 2005 में एसएस मास्टर से लेक्चरर की पोस्ट पर प्रमोशन किया जाना था। मगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर बैनिफिट रोके रखा। इसका नुकसान यह हुआ कि 2005 की जगह 2016 में उनका प्रमोशन हुआ।
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