जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

मलेरकोटला 17 मार्च

 पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। बोर्ड नौवीं कक्षा के लिए 16 मार्च 2025 को और ग्यारहवीं कक्षा के लिए 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मलेरकोटला जिले के कुल 5 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कर रहा है।

 इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मालेरकोटला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश विद्यार्थियों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

 यह आदेश 16 मार्च, 2025 और 6 अप्रैल, 2025 की तिथियों के लिए प्रभावी रहेगा।

 उल्लेखनीय है कि यह परीक्षाएं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल (लड़के), इस्लामियां गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस्लामियां कंबोज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस्लामियां सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालेरकोटला में करवाई जा रही हैं।

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